Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021 :- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिसके परिवार के मुखिया मृत्यु हो गयी हो और परिवार में मुखिया के आलावा कोई कमाई करने वाला नहीं हो | आर्थिक सहायता के रूप में 30000 रूपये की धनराशि दी जाती है | इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को सौंपी गयी है |
हम आपको इस लेख में Parivarik Labh Yojana से जुडी सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाएंगे जैसे जरूरी दस्तावेज , इसकी पात्रता ,ऑनलाइन आवेदन करने प्रक्रिया आदि अतः आप इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़े |
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana 2021
इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदान किया जायेगा | इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के गरीब परिवारों को लाभ दिया जायेगा | राज्य में किसी परिवार के मुखिया के मृत्यु के बाद घर में कोई पालन पोषण करने वाला नहीं होता है तो इस योजना के तहत उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत पहले 20000 रूपये की धनराशि दी जाती थी परन्तु अब इस धनराशि को बड़ा कर 30000 रूपये कर दिया गया है | इस योजना के अंतर्गत वही परिवार पात्र होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे हो |आवेदनकर्ता इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करके इसका लाभ उठा सकते है |
Rastriya Parivarik Labh Yojna Highlights 2022
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवार |
राशि | 30000/- रुपये |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
सबसे पहले, अगर आपने योजना के लिए आवेदन किया है तो हम नीचे आपको बता रहे है की आप अपने आवेदन की स्थिति कैसे चेक कर सकते है –
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय pariwarik labh yojana आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
- सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा |
- अब आपको होम पेज पर “आवेदन पत्र की स्थिति” पर क्लिक करना है |
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।
- इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक कैसे करे इसका वीडियो देखने के लिए नीचे दिखाए गए वीडियो पर अभी क्लिक करे
योजना से जुडी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी पोस्ट को अंत तक पढ़ते रहिये –
चलिए शुरू करते है :
Objective of National Family Benefit Scheme / पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की यदि किसी परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कई समस्याओ का सामना करना पड़ता है और उनके पालन पोषण वाला कोई नहीं होता है इन सभी दिक्क्तों देखते हुए सरकार ने उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है | UP सरकार द्वारा ऐसी समस्या को देखते हुए National Family Benefit Scheme की शुरुआत की है |
इस योजना के तहत परिवार को अपने जीवन यापन करने के लिए सरकार 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | इस पारिवारिक लाभ योजना (Rastriya Parivarik Labh Yojana) के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।
जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।
Benefits of Rastriya Pariwarik Labh Yojana / यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के तहत आर्थिक रूप कमजोर परिवारों को जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
- योजना का लाभ सिर्फ उन्ही गरीब परिवारों को प्रदान किया जायेगा जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद कोई कमाने वाला नहीं हो |
- इस योजना के तहत सहायता राशि आवेदक के सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी |
- राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ परिवार को आवेदन करने के 45 दिनों के भीतर ही धन राशि प्रदान की जाएगी |
- पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह स्कीम लाभान्वित करेगी।
- इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों को मिलेगा।
Eligibility for Parivarik Yojana / उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए ।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो |
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आता हो।
- मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है तो उन्ही परिवारों को लाभ प्रदान किया जायेगा |
- योजना के तहत शहरी क्षेत्रो के आवेदककर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से अधिक होने पर लाभ नहीं दिया जायेगा |
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण उम्मीदवारों की वार्षिक आय 46000 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत बैंक खाता होना अनिवार्य है सरकार द्वारा देय राशि सीधे बैंक अकाउंट में दी जाएगी |
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के Documents
- आवेदक का आधार कार्ड
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
How to apply for Parivarik labh yojana / ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा |
- होम पेज पर आपको “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा । इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म का पेज खुलेगा |
- आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, लिंग, जनपद, पिता पति का नाम, निवासी, लिंग, श्रेणी, वार्षिक आय, पहचान पत्र की फोटो कॉपी, आय प्रमाण पत्र संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, बैंक पासबुक आदि भरनी होगा ।

- सभी जानकारी को भरने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करदे |
- इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
- फॉर्म की सभी जानकारी अंग्रेज़ी में भरी जाएँगी |
- आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण ही मान्य होगा |
- किसी भी सहकारी बैंक खाता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है |
- आवेदक द्वारा जो भी जानकारी भरी जाएगी वो वैध मानी जाएगी और यदि सत्यापन के बाद कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो इसके लिए आवेदनकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- आवेदक द्वारा केवल तहसील स्तर से जारी आयन प्रमाण पत्र ही मान्य होगा |
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पटरी मान्यता प्राप्त अस्पताल , नगर पंचायत अथवा तहसील स्तर से जारी ही मान्य होगा |
- लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर केवल jpeg जो 20 केबी से ज्यादा नहीं हो वही अपलोड किया जा सकेगा |
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पास बुक एव मृतक की आयु एव मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल PDF जो 20 kb से ज्यादा होने पर अपलोड नहीं किये जा सकेंगे |
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करना अनिवार्य है।
Procedure for login of District Social Welfare Officer / SDM
- सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा |
- अब आपको होम पेज पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिनपर क्लिक करना है |
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अधिकारी,जिला चुने,पासवर्ड,कैप्चा कोड सभी को भरना होगा |
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा |
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।
Procedure for viewing the details of District Wise beneficiaries
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है |
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आएगा।
- अब आपको होम पेज पर “जनपद वार लाभार्थियों का विवरण ” पर क्लिक करना है |
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके राज्य की सभी जिलों की सूची आ जाएगी।
- आपको अपने जिले का चयन करना है |
- अब तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील का चयन करना होगा |
- फिर ब्लॉक की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। आपको अपने ब्लॉक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप अपने पंचायत का चयन करें।
- अब आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
Helpline Number of Parivarik Labh Yojana
Toll free number is 18004190001.
FAQs / उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न
आप आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाकर Aavedan कर सकते है, डिटेल प्रकिया के बारे में हमारी वेबसाइट पर बताया गया है आप वहाँ से जानकारी ले सकते है |
National Parivarik Labh Yojna के लिए आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आता हो | पात्रता के बारे में ज्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट पर दी गई है |
आवेदक का आधार कार्ड मुखिया का आयु प्रमाण पत्र मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र पहचान पत्र निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटो बैंक अकाउंट पासबुक मोबाइल नंबर, आदि |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना aavedan ki sthiti के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा, ज्यादा जानकारी हमारी वेबसाइट पर बताई गई है | Parivarik Labh Yojana Check Status
Helpline Number is 18004190001. How to apply online for parivarik labh yojana ?
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की Eligibility क्या है ?
Documents required for UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana ?
How to check application status of parivarik labh yojana ?
Helpline Number of Pariwarik Labh Yojana ?
साथियो, उम्मीद करते है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी , अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमें कमेंट करके बताये तथा ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट YojanaHindi.com पर विजिट करते रहे | धन्यवाद्