- आज हम आपको निवास प्रमाण पत्र फॉर्म PDF के साथ इससे जुडी सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे- आवेदन कैसे करे, इसे बनवाने के लिए क्या दस्तावेज चाहिए ? शुल्क कितना लगता है ? इसकी वैधता कितनी है ? इसे कौन बनवा सकता है ? HP Mool Niwas Praman Patra सबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें।
Himachal Pradesh Bonafide Certificate Form PDF Download
PDF Form Name | HP Domicile Certificate Form PDF |
संबंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र फॉर्म PDF डाउनलोड लिंक | Click Here |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
NOTE:- Bonafide Certificate / Residence Certificate सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश जिले में उनके निवास स्थान की पुष्टि और गवाही देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणीकरण है।
यह प्रमाण पत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आदि के लिए नागरिक की पहचान स्थापित करता है।
आवेदन प्रक्रिया / Apply
Online अप्लाई
- सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को edistrict.hp.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- पोर्टल के होम पेज पर CITIZEN LOGIN के तहत लॉगिन करे |
- अब Apply For New Service के ऑप्शन पर क्लिक करे |
- इसके बाद आपको Bonofied certificate के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद New Application पर क्लिक करे|
- अब आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे किसी एक का चयन करे और जिसके लिए बनवाना चाहते है उसका भी चयन करे |
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा इसमें जरूरी जानकारी भरे और आवेदक का पास पोर्ट साइज फोटो अपलोड करे|
- अब आपको जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा | जरूरी दस्तावेजों की सूचि ऊपर प्रदान की गयी है |
- submit करने के बाद आपको ऑनलाइन fees देनी होगी | फीस देने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जायेगा जिसके माध्यम से आप आवेदन की िस्थति जान पाएंगे |
Offline अप्लाई
- हिमांचली बोनोफाइट सर्टिफिकेट ऑफलाइन अप्लाई करने के सबसे पहले आवेदक को आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा जिसका लिंक हमने आपको प्रदान किया है |
- आवेदन फॉर्म को प्राप्त करने के बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और अपने क्षेत्रीय एसडीएम / तहसील कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर या अन्य संबंधित विभाग के कार्यालय में आवेदन करें |
फीस / Fee for making Himachal residence certificate
- प्राधिकरण शुल्क विवरण प्रदान करेंगे।
- ऑनलाइन भुगतान के दौरान शुल्क विवरण प्रदर्शित किया जाएगा |
पात्रता एवं विशेषता / Eligibility
- आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का कम से कम 15 साल या उससे अधिक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना बहुत जरूरी है |
- यदि कोई बच्चा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। तो उसे अपने ,माता पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- कोई भी व्यक्ति एक ही निवास प्रमाण पत्र बना सकता है।
- यदि कोई महिला मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की नहीं है, लेकिन उस पुरुष से शादी की जाती है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
आवश्यक दस्तावेज / Documents required
हिमाचल प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजो की सूचि निम्न प्रकार है –
- आधार कार्ड ( Aadhaar card)
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र)
- आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदक से स्व घोषणा पत्र |
- माता -पिता का निवास प्रमाण पत्र।
- पटवारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज (जरुरी होने पर ) |
वैधता / Validity
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है लेकिन अगर व्यक्ति अपने निवास स्थान को बदलता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो सकती है |
लाभ / HP Domicile Certificate Benefits
- स्कूल, कॉलेजों में एडमिशन लेते समय हमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृति का लाभ लेने के लिए |
- सरकारी नौकरी या सेवाओं का लाभ लेने के लिए |
- अन्य कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए HP Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है।
- पासपोर्ट बनाने बनाने के लिए।
FAQs
Himachali Bonafide Certificate Application Form को PDF में डाउनलोड करने लिंक हमारी वेबसाइट पर दिया गया है आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है |
आधार कार्ड ( Aadhaar card) आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र) आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदक से स्व घोषणा पत्र | माता -पिता का निवास प्रमाण पत्र। पटवारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, आदि |
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है लेकिन अगर व्यक्ति अपने निवास स्थान को बदलता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो सकती है |
1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक का कम से कम 15 साल या उससे अधिक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना बहुत जरूरी है | 3. यदि कोई बच्चा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। तो उसे अपने ,माता पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 4. कोई भी व्यक्ति एक ही निवास प्रमाण पत्र बना सकता है। 5. यदि कोई महिला मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की नहीं है, लेकिन उस पुरुष से शादी की जाती है, जो हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। How to download Himachali Domicile Certificate Form in PDF Format ?
Documents required for Himchal Pradesh Mool Niwas Praman Patra ?
Validity of HP Domicile Certificate ?
Eligibility for HP Domicile Certificate ?