- आज हम आपको मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र PDF Form के साथ साथ इससे जुडी अन्य सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे जैसे- इसे बनवाने के जरूरी दस्तावेज क्या है ? ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कैसे कर सकते है, इसकी पात्रता क्या है ? कितना शुल्क लगता है ? इसकी वैधता कितनी है ?
- सम्पूर्ण जानकारी के लिए बने रहिये हमारे साथ तो चलिए शुरू कर लेते है –
आवेदन फॉर्म को PDF में डाउनलोड कर ने का लिंक नीचे दिया गया है आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है :
Madhya Pradesh Mool Niwas Praman Patra
लेख | MP Bonafide Certificate Application Form 2021 |
सबंधित विभाग | राजस्व विभाग मध्यप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
भाषा | हिंदी |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
MP Domicile Certificate Form PDF डाउनलोड लिंक | Click Here |
Apply / आवेदन कैसे करे ?
आप आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीको से कर सकते है नीचे आपको दोनों तरीको के बारे में बताया गया है, आप अपनी सुविधा अनुसार आवेदन का तरीका चुन सकते है :
Online Apply / ऑनलाइन अप्लाई :
अगर आप मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते है तो हमारे द्वारा बताई गयी प्रक्रिया को फॉलो करे |
- सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को मध्यप्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- अब आपके सामने पोर्टल का होम पेज खुलकर आएगा यहाँ आपको नागरिक पंजीयन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- पंजीयन करने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर जाना होगा |
- इसके बाद आपके सामने सामान्य प्रशासन की सेवाएं दिखाई देगी आपको उसमे स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के लिंक पर क्लिक करना होगा |
- क्लिक करने पर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा अगले पेज में आपको APPLY का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करे |
- इसके बाद आपके सामने एक फार्म खुलकर आएगा इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे |
- सभी जानकारी भरने के बाद अंत में आपको SUBMIT के बटन पर क्लिक करना होगा |
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रशन नंबर दिया जायेगा जिसके माध्यम से आप आवेदन की िस्थति देख पाएंगे |
NOTE:- आवेदन करने के 7 दिन के भीतर आपको आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायेगा |
Offline Apply / ऑफलाइन अप्लाई :
- सर्वप्रथम आवेदक को मध्य प्रदेश मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नजदीकी तहसील में जाना होगा |
- तहसील में सम्बंधित कर्मचारी से निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म लेना होगा या आप दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है |
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरनी होगी।
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
- आवेदन पत्र को पूरा भरने के बाद सम्बंधित विभाग में जमा कर दे |
- आपके आवेदन पत्र को सत्यापित किया जायेगा। सत्यापित होने के 7 दिन के भीतर आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
Document Required / किन दस्तावेजों की जरुरत होगी ?
आपको मध्यप्रदेश मूल निवास पत्र बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी जो की निम्न है –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक या आवेदक के पिता का वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बिजली बिल या पानी बिल
- परिवार रजिस्टर की नकल, अन्य दस्तावेज (जरुरी होने पर ) |
मध्यप्रदेश मूल निवास पत्र बनवाने के लिए कुछ सरकार ने कुछ विशेष पात्रता निर्धारित की है जो की निम्न है –
- मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी केवल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं |
- मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate)
के लिए आवेदन करने के पात्र हैं | - यदि कोई बच्चा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। तो उसे अपने ,माता पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- यदि कोई महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन उस पुरुष से शादी की जाती है, जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
Domicile Certificate Madhya Pradesh Benefits / लाभ
- स्कूल, कॉलेजों में एडमिशन लेते समय हमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृति का लाभ लेने के लिए |
- मध्यप्रदेश राज्य सरकार की कई नौकरियों के लिए |
- सरकारी नौकरी या सेवाओं का लाभ लेने के लिए |
- अन्य कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए MP Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है।
- पासपोर्ट बनाने बनाने के लिए।
MP Domicile Certificate Validity / वैधता
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है लेकिन अगर व्यक्ति अपने निवास स्थान को बदलता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो सकती है |
FAQs
लिंक हमारी वेबसाइट पर दिया गया है आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है |
आधार कार्ड ( Aadhaar card) आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / स्कूल प्रमाण पत्र) आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदक से स्व घोषणा पत्र | माता -पिता का निवास प्रमाण पत्र। पटवारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, आदि |
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है लेकिन अगर व्यक्ति अपने निवास स्थान को बदलता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो सकती है |
1.मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी केवल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं | 2.मध्य प्रदेश राज्य में पिछले पांच वर्षों के निवासी डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं | 3.यदि कोई बच्चा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। तो उसे अपने ,माता पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 4.यदि कोई महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की नहीं है, लेकिन उस पुरुष से शादी की जाती है, जो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। How to download MP Domicile Certificate Form PDF ?
Documents required for Madhya Pradesh Mool Niwas Praman Patra ?
Validity of MP Bonafide Certificate ?
Eligibility for MP Domicile Certificate ?
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