- निवास प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित होता है कि हम कहाँ के निवासी हैं या उस राज्य या स्थान क्षेत्र में कितने सालों से निवास कर रहे हैं।
- इस सर्टिफिकेट का उपयोग कई सरकारी कामो के लिए किया जाता है।
- राजस्थान के निवासियों के लिए राजस्थान सरकार मूल निवास प्रमाण पत्र प्रदान करती है।

Table of Contents
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Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Form PDF Download
Document | Rajasthan Bonafide Certificate |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
Official Website | Click Here |
मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म PDF डाउनलोड लिंक | फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करे |
Documents Required for Rajasthan Mool Niwas | दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल
- बिजली बिल या पानी बिल
- पासपोर्ट-साइज की फोटो
- मतदाता पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- अन्य जरुरी दस्तावेज (जरुरत होने पर ) |
Domicile Certificate Rajasthan Benefits | मूल निवास प्रमाण पत्र के क्या लाभ
Donafide Certificate Form / मूल निवास प्रमाण पत्र के कई लाभ है जिनमे से कुछ लाभ नीचे बताये गए है –- स्कूल, कॉलेजों में एडमिशन लेते समय हमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृति का लाभ लेने के लिए Mool Niwas Praman Patra की जरुरत होती है।
- राजस्थान राज्य सरकार की कई नौकरियों के लिए हमें Rajasthan Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है।
- सरकारी नौकरी या सेवाओं का लाभ लेने के लिए, हमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- अन्य कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Rajasthan Domicile Certificate बनवाने के लिए निम्नलिखित पात्रताओं का होना आवश्यक है –
- आवेदक कम से कम 10 वर्ष के लिए राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- नाबालिगों के लिए, उनके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर निवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- यदि महिला राजस्थान के किसी व्यक्ति से विवाह करतीं हैं तो वह इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती है।
- महिला आवेदक जो राज्य के निवासी नहीं हैं, उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो राजस्थान का मूल निवासी हो या जिसके पास राजस्थान का बोनाफाइड प्रमाणपत्र हो |
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Apply Online
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कर सकते है | आप ई-मित्र केंद्र के माध्यम से राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रकिया के बारे में हम आपको नीचे बता रहे है – Rajasthan Domicile Certificate के लिए आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी जानकारी भरनी होगी। उसके बाद, आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके सम्बंधित राजस्व विभाग या तहसील में जमा करना होगा। सरकारी योजनाओ की जानकारी सीधे Telegram पर पाने के लिए हमारे Telegram Group को ज्वाइन करेRajasthan Domicile Certificate FAQs
१. How to download Rajasthan domicile certificate form pdf ?
हमने आपको राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक हमारी वेबसाइट पर प्रदान किया है जहाँ से आप आसानी से मूल निवासी प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
२. How to apply for Rajasthan Mool Niwas Praman Patra ?
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, आप अपने नजदीकी e-Mitra Center जाकर कर सकते है । जहां से आप के लिए आसानी से राजस्थान मूल निवास के लिए आवेदन करा सकते हो।
३. Validity of Rajasthan Bonafide Certificate ?
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर के लिए होती है। किन्तु यदि व्यक्ति राजस्थान छोड़ कर किसी और अन्य राज्य या देश का निवासी बन जाता है। तो इस स्थिति में राजस्थान की मूल नागरिकता समाप्त हो सकती है।