J&K Domicile Certificate Registration Form PDF Download
आज के लेख के माध्यम से हम आपको J&K Domicile Certificate Application Form PDF प्रदान करेंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करना होगा। जहाँ आप आसानी से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोकर सकतें हैं।
Application Form For Domicile Certificate in Jammu And Kashmir
Article | J&K Domicile Certificate |
Department | Revenue Department |
Beneficiary | All residents of the Jammu & Kashmir |
Official Website | Click Here |
Download Link for J & K Domicile Certificate Form | Click Here |
domicile certificate form pdf download | domicile certificate format j&k | jammu and kashmir domicile certificate application form download | निवास प्रमाण पत्र जम्मू और कश्मीर | application form for domicile certificate J & K | J&K Domicile Certificate Registration Form | J&K Nivas praman patra Download | अधिवास प्रमाण पत्र जम्मू और कश्मीर |
NOTE:- Jammu And Kashmir Domicile Certificate राशन कार्ड, पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरी, ड्राविंग लाइसेंस, जैसे अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हमें निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
How to apply for J&K domicile certificate
To apply for Jammu and Kashmir domicile certificate online, you will have to visit the official website (Jammu & Kashmir e-Governance Agency Department of Information Technology)
- The e-application-cum-issuance of Residence Certificate has been developed by Jammu and Kashmir e-Governance Agency (JaKeGA).
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (PRC) धारक और अन्य आवेदक अपना आधार नंबर प्रदान करके अधिवास प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं
Eligibility for Jammu and Kashmir Residence Certificate
जम्मू और कश्मीर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता माप मानदंड :-
- आवेदक UT (केंद्र शासित प्रदेश) का निवासी होना चाहिए।
- अधिवास नियमों के तहत, वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जो जम्मू और कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं या जिन्होंने सात साल तक अध्ययन किया है और UT में एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 या 12 की परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, अधिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं।
- केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पीएसयू के अधिकारियों और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वैधानिक निकायों के अधिकारियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के बच्चे, जिन्होंने कश्मीर के लिए जम्मू में सेवा की है 10 वर्ष की कुल अवधि, जम्मू और कश्मीर में अधिवास की स्थिति के लिए भी पात्र होगी।
- इसके अलावा, उन सभी प्रवासियों और उनके बच्चों को जो राहत और पुनर्वास आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें Domicile Certificate दिया जाएगा।
- आवेदक एक ही राज्य क्षेत्र में निवास प्रमाण पत्र बना सकता है।
Documents Required for J&K Domicile Certificate
- अधार कार्ड (Adhar Card)
- राशन कार्ड (Ration card)
- जमीन के दस्तावेज (Land Documents)
- वोटर पहचान पत्र (Voter ID card)
- बच्चों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (Children’s Educational Qualification Certificate), आदि |
J & K domicile certificate helpline number
Room No. 173, 1st Floor
Civil Secretariat Srinagar, 190001
168 A/D, Ground Floor
Gandhi Nagar, Jammu, 180004
FAQs / जम्मू कश्मीर निवास प्रमाण पत्र सबंधित पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न
फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक हमारी वेबसाइट पर दिया गया है, आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है
जम्मू और कश्मीर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित पात्रता माप मानदंड :- आवेदक UT (केंद्र शासित प्रदेश) का निवासी होना चाहिए। अधिवास नियमों के तहत, वे सभी व्यक्ति और उनके बच्चे जो जम्मू और कश्मीर में 15 साल से रह रहे हैं या जिन्होंने सात साल तक अध्ययन किया है और UT में एक शैक्षणिक संस्थान में कक्षा 10 या 12 की परीक्षाओं में उपस्थित हुए हैं, अधिवास प्रमाण पत्र के लिए पात्र हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, पीएसयू के अधिकारियों और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वैधानिक निकायों के अधिकारियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के बच्चे, जिन्होंने कश्मीर के लिए जम्मू में सेवा की है 10 वर्ष की कुल अवधि, जम्मू और कश्मीर में अधिवास की स्थिति के लिए भी पात्र होगी। इसके अलावा, उन सभी प्रवासियों और उनके बच्चों को जो राहत और पुनर्वास आयुक्त के साथ पंजीकृत हैं, उन्हें Domicile Certificate दिया जाएगा। आवेदक एक ही राज्य क्षेत्र में निवास प्रमाण पत्र बना सकता है।
आधार कार्ड (Adhar Card) राशन कार्ड (Ration card) जमीन के दस्तावेज (Land Documents) वोटर पहचान पत्र (Voter ID card) बच्चों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (Children’s Educational Qualification Certificate), आदि |
Room No. 173, 1st Floor Civil Secretariat Srinagar, 190001 168 A/D, Ground Floor Gandhi Nagar, Jammu, 180004 How to download J & K Domicile certificate form pdf ?
Eligibility for Jammu and Kashmir Residence Certificate ?
Documents Required for J&K Domicile Certificate ?
Helpline number for J & K domicile certificate ?