Haryana Domicile Certificate Form PDF Download
Article/Form | Haryana Domicile Certificate Application Form PDF |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Haryana Bonafide Certificate Form डाउनलोड लिंक | Click Here |
Document Required Haryana Resident Certificate 2021
जरुरी दस्तावेज –
आपको हरियाणा मूल निवास पत्र बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी जो की निम्न है –
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आवेदक या आवेदक के पिता का वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र।
- आवास आवेदन पत्र फॉर्म, अन्य दस्तावेज (जरुरी होने पर ) |
Domicile Certificate Apply / आवेदन
Offline Apply / ऑफलाइन आवेदन –
- Haryana Domicile Certificate बनने के लिए आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- जिसके बाद, आवेदन पत्र को राजस्व विभाग में जमा करना होगा।
Online Apply / ऑनलाइन अप्लाई
- अधिवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- आवेदक लॉग इन कर सकते हैं यदि वे एक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं या पंजीकरण करने के लिए नया पंजीकरण क्लिक करें
- पंजीकरण उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके, पोर्टल दर्ज करें।
- आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें और सबमिट पर क्लिक करें।
- शेष आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया के समान ही है।
Validity / वैधता
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है लेकिन अगर व्यक्ति अपने निवास स्थान को बदलता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो सकती है |
Eligibility / पात्रता
Haryana मूल निवास पत्र बनवाने के लिए कुछ सरकार ने कुछ विशेष पात्रता निर्धारित की है जो की निम्न है –
- हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी केवल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं |
- हरियाणा राज्य के वह निवासी जो हरियाणा में पैदा हुए हैं या 15 वर्ष से रह रहे हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं |
- यदि कोई बच्चा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। तो उसे अपने ,माता पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- यदि कोई महिला मूल रूप से हरियाणा की नहीं है, लेकिन उस पुरुष से शादी की जाती है, जो हरियाणा का स्थायी निवासी है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।
Haryana Mool Niwas Praman Patra Benefits / लाभ
- स्कूल, कॉलेजों में एडमिशन लेते समय हमें मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रवृति का लाभ लेने के लिए |
- हरियाणा राज्य सरकार की कई नौकरियों के लिए |
- सरकारी नौकरी या सेवाओं का लाभ लेने के लिए |
- अन्य कई प्रकार की सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए Haryana Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है।
- पासपोर्ट बनाने बनाने के लिए।
FAQs
Haryana Bonafide Certificate Application Form को PDF Format में डाउनलोड करने लिंक हमारी वेबसाइट पर दिया गया है आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है |
आधार कार्ड राशन कार्ड जन्म प्रमाण पत्र आवेदक या आवेदक के पिता का वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो स्व-प्रमाणित प्रमाणपत्र। आवास आवेदन पत्र फॉर्म, आदि |
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है लेकिन अगर व्यक्ति अपने निवास स्थान को बदलता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो सकती है |
Offline Apply / ऑफलाइन आवेदन – Haryana Domicile Certificate बनने के लिए आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। जिसके बाद, आवेदन पत्र को राजस्व विभाग में जमा करना होगा। Online Apply / ऑनलाइन अप्लाई अधिवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं आवेदक लॉग इन कर सकते हैं यदि वे एक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं या पंजीकरण करने के लिए नया पंजीकरण क्लिक करें पंजीकरण उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके, पोर्टल दर्ज करें। आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें और सबमिट पर क्लिक करें। शेष आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया के समान ही है।
Haryana मूल निवास पत्र बनवाने के लिए कुछ सरकार ने कुछ विशेष पात्रता निर्धारित की है जो की निम्न है – हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी केवल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं | हरियाणा राज्य के वह निवासी जो हरियाणा में पैदा हुए हैं या 15 वर्ष से रह रहे हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) के लिए आवेदन करने के पात्र हैं | यदि कोई बच्चा निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है। तो उसे अपने ,माता पिता के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। यदि कोई महिला मूल रूप से हरियाणा की नहीं है, लेकिन उस पुरुष से शादी की जाती है, जो हरियाणा का स्थायी निवासी है, तो वह निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा। How to download Haryana Domicile Certificate Form PDF ?
Documents required for Haryana Mool Niwas Praman Patra ?
Validity of हरियाणा मूल निवास प्रमाण पत्र ?
How to apply for Haryna Mool Niwas Praman Patra ?
Eligibility for Haryana Resident Certificate ?
दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट में लिखकर हमें बताये | तथा ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट के Bell Notification को Enable करे |